हेमंत सोरेन की ओर से रांची में SC/ST Act के दर्ज कराई गई FIR के मामले में ED के अधिकारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने ED अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर किसी प्रकार की पुलिसिया कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जस्टिस एके चौधरी ने सोमवार को रोक लगाई और प्रतिवादी हेमंत सोरेन से जवाब मांगा है। ED ने प्राथमिकी दर्ज किए जाने को नियमों का उल्लंघन बताया और FIR रद्द करने के लिए याचिका दायर की है।
मालूम हो कि ED ने दिल्ली में हेमंत सोरेन के ठिकानों पर 30 जनवरी को छापेमारी की थी। इसके बाद हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी को रांची में ED अधिकारियों के खिलाफ SC/ST Act के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। ऐसे में झारखंड पुलिस की ओर से कदम उठाए जाने की चिंता ED अधिकारियों को सता रही थी। ED अधिकारियों ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ED अधिकारियों का कहना था कि हेमंत सोरेन की ओर से दर्ज कराई गई FIR नियम विरुद्ध है।
मालूम हो कि हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन को तगड़ा झटका लगा था। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। ED कोर्ट ने हेमंत सोरेन को विधानसभा सत्र में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। याचिका खारिज होने के बाद हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ED ने याचिका का विरोध किया था। ED ने अपनी दलील में कहा था कि न्यायिक हिरासत में आरोपी का संवैधानिक अधिकार भी निलंबित रहता है।