पटना हाईकोर्ट ने गोपालगंज के बैकुंठपुर से राजद विधायक प्रेमशंकर प्रसाद पर पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर काफी देर से जवाब दायर करने पर अदालत ने यह आदेश दिया। हालांकि, कोर्ट ने जुर्माना लगाने के साथ कहा कि प्रतिवादी को एक मौका दिया जाना चाहिए।
विधायक पर चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामले और संपत्ति की जानकारी छुपाने का आरोप है। भाजपा प्रदेश महासचिव मिथिलेश तिवारी ने इस आधार पर उनके निर्वाचन को कोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट ने चुनाव याचिका का पूरा रिकॉर्ड देखने के बाद पाया कि विधायक ने केस में देरी करने की मंशा से जवाब दाखिल करने में देरी की है।
न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा की एकलपीठ ने मिथलेश कुमार तिवारी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। उनके वकील एसबीके मंगलम ने कोर्ट को बताया कि गवाह का प्रति-परीक्षण करने के लिए मिथिलेश तिवारी को तीन बार बुलाया गया। लेकिन, विधायक की ओर किसी न किसी बहाने जिरह नहीं किया गया। अब इस मामले पर 27 फरवरी को सुनवाई होगी।