पटना हाईकोर्ट ने राज्य के DGP आरएस भट्टी को रोहतास के डीएम कोर्ट में हाजिर करने को कहा है। रोहतास डीएम की ओर से 12 वर्ष पुराने मामले में जवाबी हलफनामा दायर नहीं किये जाने पर पटना हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अख्तियार किया है। DGP को रोहतास डीएम को कोर्ट में उपस्थित कराने की जिम्मेवारी दी है।

न्यायमूर्ति राजेश कुमार वर्मा ने शैलेंद्र कुमार पाठक की अर्जी पर सुनवाई की। गुरुवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि कोर्ट के 15 जनवरी को दिए गए आदेश से रोहतास के डीएम को अवगत करा दिया गया है। इसके बावजूद डीएम ने जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया। न ही वह सुनवाई में उपस्थित हुए। कोर्ट ने इस पर शुक्रवार को DGP को उन्हें अदालत में उपस्थित कराने की जिम्मेवारी सौंपी। आपको बता दें आज यानी 16 फरवरी को दोबारा इस मामले की सुनवाई है। और डीएम को कोर्ट में उपस्थित कराने दायित्व DGP को सौंपा गया है।

15 जनवरी को कोर्ट ने  रोहतास के डीएम को दायर याचिका में जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था। साथ ही कहा था कि हलफनामा दाखिल नहीं करने पर उन्हें खुद कोर्ट में हाजिर होना होगा। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि डीएम को आदेश से अवगत करा दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद न तो हलफनामा दाखिल किया गया। और न ही वो कोर्ट में हाजिर हुए। जिस पर नाराजगी जताते हुए पटना हाईकोर्ट ने DGP को रोहतास डीएम की पेशी की जिम्मेवारी दी।

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