16 फरवरी से सभी जिला व व्यवहार न्यायालय में नियमित न्यायालयीन कार्य होंगे, छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट का आदेश……….
विगत 11 जनवरी से कोविड के चलते राज्य के सभी जिला न्यायालय में नियमित न्यायालय कार्य ना किया जा कर केवल आवश्यक कार्य ही हो रहे थे । हाइकोर्ट ने आज न्यायालयों में नियमित न्यायालयीन कार्य शुरू करने का आदेश जारी किया है। जिससे 16 फरवरी से सभी प्रकरणों की नियमित सुनवाई पूर्व अनुसार होगी ।