दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की Rouse Avenue कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 3 फरवरी तक बढ़ा दी है। उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। वहीं, कोर्ट ने सर्वेश मिश्रा और अमित अरोड़ा की जमानत पर भी फैसला 24 जनवरी के लिए सुरक्षित रख लिया है।इससे पहले अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच की ताजा स्थिति रिपोर्ट मांगी। वहीं, मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत पांच फरवरी तक बढ़ा दी। Rouse Avenue कोर्ट के विशेष CBI न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने आरोपी व्यक्तियों के लिए CBI कार्यालय में दस्तावेजों का निरीक्षण करने का अवसर देने से इनकार करते हुए कहा कि सभी को पर्याप्त समय दिया गया है। यह भी कहा कि आरोप तय करने के लिए मामले को बहस के लिए सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।मामले में शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। इस बिंदु पर आरोपियों के वकीलों ने कहा कि CBI ने अभी तक जांच पूरी नहीं की है। इसके बाद कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी ताकि आरोपों पर बहस शुरू की जा सके। वकील ने यह भी कहा कि CBI की ओर से जांच की स्थिति साफ नहीं की गई है। इस बीच, जांच अधिकारी द्वारा एक नई अनुपालन रिपोर्ट दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि खोज सूची प्रदान की गई है।कोर्ट ने CBI को यह निर्देश देने से इनकार कर दिया कि वह मनीष सिसोदिया के आवास और कार्यालय की तलाशी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेज उन्हें मुहैया कराए। सिसोदिया के वकील ने कहा कि उन्हें तलाशी सूची तो मिली है, लेकिन तलाशी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेज नहीं मिले हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अदालत को यह देखना चाहिए कि तलाशी कानूनी थी या अवैध। कोर्ट ने इनकार करते हुए कहा कि तलाशी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों को उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं है।