सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे व्यक्ति की तत्काल रिहाई का आदेश दिया, जिसे किशोर न्याय बोर्ड द्वारा अपराध के समय नाबालिग होने की पुष्टि के बाद 17 साल से अधिक समय तक जेल में रखा गया था।
कैद की अवधि को देखते हुए, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस अभय एस ओका की एक खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 15 द्वारा अनिवार्य एक विशेष घर में अनिवार्य 3 साल की अवधि का पालन करने की आवश्यकता नहीं है।
व्यक्ति ने 8 जनवरी, 2004 को अपराध किया, और यह कहते हुए कि उसकी जन्मतिथि 16 मई, 1986 थी, किशोर होने की याचना की। 31 जनवरी, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने किशोर न्याय बोर्ड (JJB) को आवेदक के किशोर होने के दावे की जांच करने का निर्देश दिया।
एक जांच के बाद, किशोर न्याय बोर्ड ने 4 मार्च, 2022 को एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि आवेदक की सही जन्म तिथि 16 मई, 1986 है। परिणामस्वरूप, अपराध की तारीख को, वह 17 साल, 7 महीने का था। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, किशोर न्याय बोर्ड के आदेश को राज्य द्वारा चुनौती नहीं दी गई और इस तरह यह अंतिम निर्णय हो गया है।
यदि सक्षम न्यायालय के किसी अन्य आदेश के तहत उसे हिरासत में लेने की आवश्यकता नहीं है तो व्यक्ति को रिहा कर दिया जाएगा।