दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से यह जानकारी मांगी कि क्या उनके पास कोई ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सॉफ्टवेयर है, जिसके माध्यम से उन लोगों का पता लगाया जा सकता है जो विभिन्न कारणों से या फिर मानसिक बीमारी के कारण लापता हो जाते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस धर्मेश शर्मा की बेंच ने एक आदेश में दिल्ली पुलिस से इस मुद्दे पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है।

दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट में एक व्यक्ति ने याचिका दाखिल कर कहा था कि उसके पिता 17 फरवरी 2023 से लापता हैं। जिसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली पुलिस को इस मामले में निर्देश जारी किए।

दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार की ओर से एक संक्षिप्त हलफनामा दाखिल कर यह बताने के लिए कहा कि क्या दिल्ली पुलिस के पास ऐसा कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है या उसका उपयोग किया गया है, जिससे ऐसे लापता व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त की जा सके जो विभिन्न कारणों से, जिनमें मानसिक बीमारी के कारणों से लापता हो गए हों।

कोर्ट ने पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट का अवलोकन किया, जिसमें बताया गया कि याचिकाकर्ता के पिता का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है हालांकि आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जा चुकी हैं, और उनकी तस्वीरें जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क पर भी साझा की गई हैं।

दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि आमतौर पर अपराध शाखा के पास इस प्रकार के एआई सॉफ्टवेयर होते हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 मार्च की तारीख तय की और कहा कि यदि ऐसा कोई एआई सॉफ्टवेयर मौजूद है, तो उस व्यक्ति का पता लगाने का प्रयास किया जाएगा।

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