सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कोविड-19 टीकों के कार खून के थक्के जमने का आरोप लगाया गया था। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने कहा कि याचिका केवल सनसनी पैदा करने के लिए की गई थी।

पीठ ने क्लास एक्शन दायर करने के लिए कहा। उन्होंने आगे कहा, “यह भी समझने की कोशिश करें कि अगर आपने वैक्सिन नहीं ली तो इसका दुष्प्रभाव क्या हो सकता है। हम इस मुद्दे को उछालना नहीं चाहते हैं। यह केवल सनसनी पैदा करने के लिए किया गया था।” याचिका प्रिया मिश्रा और अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई थी।

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