खुशहालनगर। एंग्लो संस्कृत महाविद्यालय में संबंधित अधिकारी द्वारा दिए गए एकल फैसले को हाई कोर्ट की बेंच ने खारिज कर दिया है। एक फरवरी 2024 को जारी किए गए एकल संचालन के आदेश को अवैध करार देते जिला विद्यालय के आदेश को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन और अधिकारों का दुरुपयोग बताया गया है। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि डीआईओएस ने अपने अधिकारों से बाहर जाकर आदेश जारी किया था,
यह महाविद्यालय के नियम के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रबंधक की मौत के बाद अधिकारी ने एकल खाता करना नियम विरुद्ध है। इससे अध्यापकों के वेतन भुगतान में देरी होगी। इसको कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए खाते का संचालन लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा के देखरेख में होगा। जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि इस बारे में जानकारी मिली है, लेकिन कोर्ट की कोई प्रमाणित कापी नहीं मिली है। कापी मिलने के बाद ही इसकी पुष्टि की जा सकती है। संवाद