रांची: झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को पेसा कानून को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। अब तक राज्य में पेसा कानून को लागू नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दो महीने में पेसा नियमावली को अधिसूचित करने का निर्देश जारी किया है।

पेसा कानून को लेकर आदिवासी बुद्धिजीवी मंच सहित अन्य की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और अधिवक्ता तान्या सिंह ने कोर्ट में बहस की। हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की।

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