आबकारी नीति घोटाला मामले में CBI द्वारा की गई गिरफ्तारी को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। CBI ने 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और अदालत ने उन्हें तीन दिन की CBI रिमांड पर भेज दिया था। इसके बाद 29 जून को रिमांड अवधि समाप्त होने पर अदालत ने केजरीवाल को 12 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत से मिली निमयित जमानत पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी।

जांच में सहयोग नहीं कर रहे केजरीवाल- CBI

उल्लेखनीय है कि शनिवार को केजरीवाल की तीन दिन की हिरासत समाप्त होने के बाद दिल्ली की अदालत ने उन्हें 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया और कहा कि उनका नाम आबकारी नीति मामले में “मुख्य साजिशकर्ताओं” में सामने आया है।

एजेंसी ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी थी और दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल ने जांच में सहयोग नहीं किया और टालमटोल वाले जवाब दिए। एजेंसी ने कहा था कि केजरीवाल गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं।

ED ने केजरीवाल को 21 मार्च को किया था गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किया था। ED व CBI दोनों ही मामले में वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

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