बॉम्बे हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के निदेशक रजनीश मिश्रा को ट्रेडमार्क के उल्लंघन के मामले में पेश होने का निर्देश दिया है। मंगलम ऑर्गेनिक्स द्वारा दायर याचिका दावा किया गया है कि पतंजलि ने अपने कपूर उत्पाद की पैकेजिंग और ट्रेड ड्रेस का उल्लंघन किया है। 8 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति आर.आई.छागला की एकल पीठ के समक्ष मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई।

याचिका में दावा किया गया है कि पतंजलि के कपूर उत्पाद ने उनके अपने कपूर उत्पाद की शंकु के आकार की गैर-बुने हुए कपड़े से ढकी पैकेजिंग (ट्रेड ड्रेस) की नकल की, जिससे उपभोक्ता भ्रमित हो रहे हैं। अदालत ने पिछले साल 30 अगस्त 2023 को एक पक्षीय अंतरिम राहत प्रदान की थी, जिसमें प्रतिवादियों का विवादित उत्पाद के निर्माण और बिक्री से रोक दिया गया था। मंगलम ऑर्गेनिक्स की ओर से पेश वकील हिरेन कामोद ने दलील दी कि प्रतिवादी अंतरिम आदेश का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं।

पतंजलि की ओर से पेश वकील ने पतंजलि के निदेशक रजनीश मिश्रा द्वारा एक हलफनामा प्रस्तुत किया। हलफनामे में मिश्रा ने दावा किया कि विरार मेगा स्टोर द्वारा अदालत के आदेश के बाद कोई भी उत्पाद नहीं बेचा गया था। हलफनामे में इस उल्लंघन के लिए बिना शर्त माफी मांगी गई, जिसमें कहा गया कि यह अनजाने में हुआ था और आगे की बिक्री को तुरंत रोकने के लिए कदम उठाए गए थे। अदालत ने रजनीश मिश्रा को अगली सुनवाई में उपस्थित रहने का आदेश दिया। साथ ही अदालत ने प्रतिवादियों को पिछले साल 30 अगस्त के आदेश के बाद विवादित कपूर उत्पाद की किसी भी आगे की बिक्री का विवरण देते हुए एक व्यापक हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया।

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