हाईकोर्ट ने अधिवक्ता की दो बेटियों और एक नाबालिग बेटे की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने पुलिस आयुक्त प्रयागराज कमिश्नरेट को मामले की जांच किसी अन्य पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित करने और सीओ रैंक के अधिकारी से जांच कराने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी व न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला की पीठ ने यह आदेश ऋषिकेश त्रिपाठी व 4 अन्य की ओर से दायर की गई याचिका पर दिया।
मामले में ऋषिकेश त्रिपाठी की पत्नी व उनकी दो बेटियां, बेटे पर थाना धूमनगंज, प्रयागराज में मारपीट सहित अन्य धाराओं में प्रकाश चंद्र द्विवेदी व माधुरी द्विवेदी ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसे याची ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने बच्चों की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। साथ ही निर्देश दिया कि जांच अधिकारी 60 दिनों के भीतर मामले की जांच पूरी करेंगे। इसके बाद संबंधित मजिस्ट्रेट की अदालत में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।