शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत व्यक्ति के खिलाफ दर्ज एफआईआर खारिज करते हुए दिल्ली हाइकोर्ट ने उसे दिल्ली पुलिस कल्याण कोष और तीन जिला न्यायालय बार एसोसिएशनों में जमा करने के लिए 50,000 रुपये का भुगतान करने को कहा।
जस्टिस अमित महाजन ने Arms Act की धारा 25 के तहत अपराध के लिए प्रीतपाल सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर खारिज कर दी, यह देखते हुए कि उसके खिलाफ अपराध के आवश्यक तत्व नहीं बनाए गए। वहीं इस तथ्य को देखते हुए कि मामले में आरोपपत्र दाखिल किया गया और राज्य मशीनरी को हरकत में लाया गया, अदालत ने कहा कि अगर सिंह को लागत का भुगतान किया जाता है तो न्याय का उद्देश्य पूरा हो जाएगा।
“उपर्युक्त के मद्देनजर एफआईआर और उससे उत्पन्न होने वाली सभी परिणामी कार्यवाही रद्द की जाती है। बशर्ते कि याचिकाकर्ता द्वारा 50,000 रुपये की जुर्माने का भुगतान किया जाए, जिसमें से 20,000 रुपये दिल्ली पुलिस कल्याण कोष में जमा किए जाने चाहिए, 10,000 रुपये नई दिल्ली बार एसोसिएशन (पटियाला हाउस कोर्ट), 10,000 रुपये दिल्ली बार एसोसिएशन (तीस हजारी जिला न्यायालय) और 10,000 रुपये शाहदरा बार एसोसिएशन (कड़कड़डूमा जिला न्यायालय) को तारीख से कुछ सप्ताह के भीतर जमा किए जाने चाहिए।”