अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों के नामों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए राज्य में पदोन्नति श्रेणी के अंतर्गत अपनाई गई प्रक्रिया का विवरण देने को कहा। 2005 के सेवा नियमों के अनुसार राज्य में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के कैडर में 65 प्रतिशत रिक्तियां राज्य में सिविल जजों वाले फीडर कैडर से योग्यता लागू करके भरी जानी थीं। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की बेंच ने गुजरात हाईकोर्ट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील वी गिरी को 28 अप्रैल तक एक हलफनामा दाखिल करने को कहा। कहा गया है कि हलफनामे में अपनाए गए चयन मानदंडों का विवरण दिया गया हो। बेंच ने पूछा कि न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति करने के लिए उनके नाम कैसे तय किए गए हैं। याचिका पर अब 29 अप्रैल को सुनवाई होगी।

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