छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का आदेश ,न्यायालयों में नियमित कार्य 3 फरवरी से

अभिनव सोनी ,रायपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सभी अधीनस्थ न्यायालयों में नियमित रूप से न्यायालयीन कार्य शुरू करने का आदेश दिया है। छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आदेश अनुसार कोरोना की गाईडलाइंस का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।  किस न्यायालय में कितने प्रकरण सुनवाई हेतु रखे जाएंगे इसका निर्णय जिला न्यायाधीश द्वारा किया…

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का आदेश ,न्यायालयों में नियमित कार्य 3 फरवरी से

अभिनव सोनी ,रायपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सभी अधीनस्थ न्यायालयों में नियमित रूप से न्यायालयीन कार्य शुरू करने का आदेश दिया है। छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आदेश अनुसार कोरोना की गाईडलाइंस का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।  किस न्यायालय में कितने प्रकरण सुनवाई हेतु रखे जाएंगे इसका निर्णय जिला न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा। उच्च न्यायालय द्वारा जारी यह आदेश सभी अधिवक्ताओं,न्यायिक कर्मचारी और पक्षकारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 

विदित हो कि मार्च 2020 से कोविड 19 के प्रकोप से सभी नियमित न्यायालय कार्य स्थगित किये गए थे। 
लॉकडाउन की लंबी अवधि के उपरांत विगत 17 नवंबर से अनलॉक की प्रक्रिया के तहत अब तक न्यायालयों में केवल आवश्यक  न्यायालयीन कार्य व प्रकरणों की सुनवाई की जा रही थी। कोविड की लंबी अवधि के बाद अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालय में नियमित रूप से न्यायालयीन कार्य शुरू करने की मांग की जा रही थी। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब उनका इंतजार खत्म हुआ। जिसका लाभ अधिवक्तागण के साथ साथ सभी पक्षकारों को भी होगा, जिनके प्रकरण की सुनवाई विगत  10 महीनों से नहीं हो रही थी।
माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के द्वारा जारी आदेश दिनाँक 02 फरवरी के द्वारा जिला न्यायालयों का नियमित एवं सामान्य कामकाज अब दिनाँक 3 फरवरी  से प्रारम्भ होगा ।अतः दिनाँक 03 फरवरी से सभी न्यायालय, निर्धारित समय दिन 11 बजे से शाम 05 बजे तक न्यायालयीन समय मे कार्य करेंगे।एवं सभी प्रकार के प्रकरणों की सुनवाई होगी।

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