उनके द्वारा माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर के रिट पिटीशन पी.आई.एल. 43/2013 श्रीमती रेखा राज विरूद्ध छ.ग. राज्य व अन्य में जारी आदेश में छ.ग. राज्य में व्याप्त घरेलू हिंसा की समस्या की रोकथाम हेतु गठित की गयी विशेष योजना ‘‘हमर अंगना‘‘, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण के प्रावधानों से भी अवगत कराया गया।
इसके अलावा श्री मिश्रा ने सखी वन स्टॉप में उपस्थित मानसिक रोगी महिला को उचित उपचार प्रदान कराने की व्यवस्था की और एक घरेलू हिंसा से संबंधित प्रकरण में हमर अंगना योजना के तहत कानूनी जानकारी भी प्रदान की। और साथ ही सखी वन स्टॉप को विधिक सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।
वहीं प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री अरविंद कुमार वर्मा ने अपने सम्बोधन में कहा कि, हिंसा का सभ्य समाज में कोई भी स्थान नहीं हो सकता। हिंसा समाज के उस ताने-बाने को भंग करती है, जो प्रेम के अटूट बंधन से जुड़ा हुआ है। ‘‘हमर अंगना‘‘ योजना हर उस आंगन में खुशहाली लाने का महत्वपूर्ण कदम है जिनमें महिलाओ के साथ हिंसा हो रही है। यह उन महिलाओं के लिए एक सशक्त कानूनी हथियार है जिससे वह अपने अधिकारों को सुरक्षित कर सकती है।

