सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा मामलों की जांच और सुविधा के लिए राज्यों को तीन महीने के अंदर पुलिस थानों में एक विशेष इकाई गठित करने का निर्देश दिया है। निर्देश जारी कर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन से सड़क हादसे की सूचना मिलने पर संबंधित SHO मोटर वाहन संशोधन अधिनियम की धारा 159 के अनुसार कदम उठाएंगे।
इसके तहत पुलिस को दुर्घटना सूचना रिपोर्ट तीन महीने के अंदर दावा न्यायाधिकरण में दायर की जानी चाहिए।
जस्टिस S. A नजीर और जस्टिस J. K माहेश्वरी ने कहा कि हमारे विचार में, राज्य के गृह विभाग के प्रमुख और सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में पुलिस महानिदेशक पुलिस मोटर दुर्घटना दावा मामलों को सुगम बनाने के लिए थानों में या कम से कम शहर स्तर पर एक विशेष इकाई का गठन कर नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और जांच करेंगे।

