हाईकोर्ट के जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की कोर्ट में शिक्षक नियुक्ति को लेकर दाखिल कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति मिलने के बाद सुनवाई होगी।
22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए कहा कि अगर कोई अभ्यर्थी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की जाती है तो झारखंड हाईकोर्ट इस पर सुनवाई कर आदेश पारित करेगा। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी। मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।
इस संबंध में मीना कुमार सहित एक दर्जन याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने सोनी कुमारी के मामले में कहा था कि नियुक्ति के लिए राज्यस्तरीय मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, लेकिन सरकार की ओर से इसको लेकर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। इसकी वजह से नियुक्ति नहीं हो रही है।
JSSC ने 2016 में शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था
इस पर कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट को आदेश पारित करने पर रोक लगाई है। तब प्रार्थियों की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही एक आदेश दिया है कि हाईकोर्ट भी इस मामले में आदेश पारित कर सकती है, लेकिन उक्त आदेश अभी सुप्रीम कोर्ट में अपलोड नहीं हुआ है।
इसलिए, उसे कोर्ट में दाखिल नहीं किया जा सका है। इस पर कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद ही इस मामले में सुनवाई होगी। बता दें कि जेएसएससी ने वर्ष 2016 में शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था।