शाहजहांपुर। अवैध शराब बनाने व उसमें यूरिया की मिलावट करने वाले अभियुक्त को अपर जिला जज आशीष वर्मा ने आजीवन कारावास की सजा दी है। उन्होंने उस पर अर्थदंड भी लगाया गया है। 13 जून 2016 को पुवायां के आबकारी निरीक्षक हरिशंकर शुक्ला ने सिंधौली निवासी संजीव सक्सेना को गांव में ही नलकूप के पास भट्ठी जलाकर अवैध शराब बनाते पकड़ा था। वह टीम के साथ जब वहां पहुंचे तो वह शराब व लहन में यूरिया मिला रहा था। पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि शराब में नशे की तीव्रता बढ़ाने के लिए वह यूरिया की मिलाता है। उसके विरुद्ध प्राथमिकी लिखकर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।

सुनवाई के दौरान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष त्रिपाठी ने कहा कि अभियुक्त ने यूरिया मिश्रित अवैध शराब का बनाई जो मानव जीवन के लिए घातक है। इसे पीने से किसी की भी मृत्यु हो सकती है। ऐसे में अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा दी जानी चाहिए।

हालांकि, बचाव पक्ष की ओर से भी दलीलें दी गईं, लेकिन अपर जिला जज ने शासकीय अधिवक्ता आशीष त्रिपाठी के तर्कों से सहमत होते हुए अभियुक्त संजीव को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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