सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर अंतरिम रोक हटाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। अगर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है तो हमारा उसमें दखल देना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेंगे। ASG राजू ने कहा कि संभावना है कि हाईकोर्ट का फैसला मंगलवार तक आ जाए।
बता दें, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा रिहाई पर लगाई गई अंतरिम रोक को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने ED के मामले में जमानत के आदेश पर उच्च न्यायालय की रोक को हटाने का अनुरोध किया है। इस पर एससी ने कहा है कि यदि वो हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर कोई आदेश देते हैं यह मामले का पूर्वाग्रह होगा।