मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तार को चुनौती दी है और जमानत की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को हेमंत सोरेन की जमानत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी और बताया कि हाईकोर्ट की वजह से हेमंत सोरेन लोकसभा चुनाव के प्रचार-प्रसार में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट से कपिल सिब्बल ने कहा, ‘झारखंड हाईकोर्ट में हमेंत सोरेन की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा हुआ है लेकिन हाईकोर्ट फैसला नहीं सुना रहा है। इसकी वजह से हेमंत सोरेन चुनावी प्रचार में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट को हेमंत सोरेन की जमानत पर जल्द फैसला लेने के लिए आदेश जारी करने की मांग कीं। इस मांग पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल से कहा कि आप चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी को यह मामला भेजिए। वही तय करेंगे कि आपकी याचिका पर कब सुनवाई की जाए।

दरअसल, झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन की तरफ से दाखिल याचिका में ईडी की तरफ से अपनी गिरफ्तारी को चुनोती देते हुए जमानत की मांग की है, जिस पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका सुनने से इनकार करते हुए उन्‍हें हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया था। सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद धनशोधन के एक मामले में 1 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ईडी ने कथित भूमि धोखाधड़ी मामले से जुड़े धनशोधन के आरोपों को लेकर सात घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद बुधवार को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था।

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