उत्तराखंड के अल्मोडा शहर की एक अदालत के आदेश के बाद दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार और उनके अधीनस्थ वाईवीवीजे राजशेखर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। अदालत ने अधिकारियों के खिलाफ एक गैर सरकारी संगठन, प्लेज़ेंट वैली फाउंडेशन की शिकायत को स्वीकार कर लिया और राजस्व पुलिस को उनके खिलाफ मामला दर्ज करने और आरोपों की जांच करने को कहा।
प्लेज़ेंट वैली फाउंडेशन ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने 14 फरवरी को दादाकड़ा गांव में एनजीओ द्वारा संचालित एक स्कूल में चार लोगों को भेजा। चार लोगों ने एनजीओ के संयुक्त सचिव के कार्यालय कक्ष में तोड़फोड़ की और फाइलें, रिकॉर्ड, दस्तावेज और पेन ड्राइव ले गए जिनमें सबूत थे। घोटालों में उनकी संलिप्तता का l
शिकायतकर्ता ने कहा कि उन्होंने कथित तौर पर एनजीओ के अधिकारियों को फंसाने की धमकी दी, अगर उनके खिलाफ सतर्कता विभाग और अन्य मंचों पर दायर की गई भ्रष्टाचार की शिकायतें तुरंत वापस नहीं ली गईं। उन्होंने शिकायतकर्ता को टाइप किए गए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करने की भी कोशिश की, जो वे अपने साथ लाए थे, उन्होंने कहा।
शिकायतकर्ता ने कहा कि जब उसने विरोध किया, तो हमलावरों ने दराज में रखी 63,000 रुपये की नकदी भी छीन ली। अल्मोडा के जिला मजिस्ट्रेट विनीत तोमर ने बताया कि अधिकारियों के खिलाफ मामला अल्मोडा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर गोविंदपुर के राजस्व पुलिस उपनिरीक्षक द्वारा दर्ज किया गया है।
उनके खिलाफ आईपीसी और एससी की धारा 392 (डकैती), 447 (आपराधिक अतिक्रमण), 120 बी (आपराधिक साजिश), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और 506 आपराधिक धमकी) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
दिल्ली सरकार के दो बड़े अधिकारियों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई है। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार और विजिलेंस विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी राजशेखर के ख़िलाफ़ उत्तराखण्ड की अल्मोडा कोर्ट के आदेश के बाद साज़िश रचने और SC/ST एक्ट में FIR दर्ज की गई।
नरेश कुमार और राजशेखर पर आरोप है कि एक NGO के दफ़्तर से वो सबूत नष्ट कराए गये जिसके आधार पर NGO इन दोनों अधिकारियों की भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायत लगातार कर रहा था जिन धाराओं में FIR दर्ज हुई है वो हैं 392, 447, 120b, 504 , 506 के साथ SC/ST Act में भी मामला दर्ज किया गया है l