दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित से आम आदमी पार्टी के नेताओं आतिशी और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का अपना मुकदमा फिर से दायर करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि मामले को लंबित नहीं रखा जा सकता। इससे पहले कोर्ट ने उन्हें और समय देने से इनकार कर दिया था।
दिल्ली हाई कोर्ट में मंगलवार को इस मामले में हुई सुनवाई में संदीप दीक्षित की ओर से पेश हुए वकील ने जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव से कोर्ट फीस की व्यवस्था करने के लिए दो सप्ताह का समय देने का अनुरोध किया। उन्होंने इसे बड़ी रकम बताते हुए समय की मांग की।
इस पर जज ने कहा कि पिछली बार भी सुनवाई स्थगित कर दी गई थी, ताकि वह अपने 10 करोड़ रुपए के दावे के लिए कोर्ट फीस के भुगतान के लिए कदम उठा सकें और इस स्तर पर उन्होंने मुकदमा खारिज कर दिया। जज ने कहा कि वह नया मुकदमा दायर करें। मामले को लंबित नहीं रखा जा सकता।
जज ने अपने आदेश में कहा कि विवाद की प्रकृति को देखते हुए न्यायालय को लगता है कि जब तक वादी कोर्ट फीस का भुगतान नहीं करता, तब तक न्यायालय आगे नहीं बढ़ पाएगा। अदालत कोर्ट फीस का भुगतान करने के बाद मुकदमा फिर से दायर करने की स्वतंत्रता देती है।
चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक दिल्ली विधानसभा के खिलाफ नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले संदीप दीक्षित ने जनवरी में मुकदमा दायर कर आप नेताओं से उनके खिलाफ कथित मानहानिकारक बयानों के लिए 10 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा था।
चुनाव से पहले आयोजित एक प्रेस वार्ता में आप नेताओं ने दीक्षित पर चुनाव में आप को नुकसान पहुंचाने के लिए भाजपा के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाया था। दीक्षित ने दावा किया कि आरोप बेबुनियाद हैं और इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।