पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बहिबल कलां गोलीकांड मामले का ट्रायल पंजाब से बाहर करने की अपील स्वीकार करते हुए इसे अब चंडीगढ़ में पूरा करने का आदेश दिया है। पूर्व SSP और इस मामले के आरोपी चरणजीत शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए इस केस का ट्रायल पंजाब से बाहर करने की मांग की थी।
अपनी याचिका में उन्होंने बताया था कि केस के ट्रायल के दौरान पंजाब में उनकी जान को खतरा हो सकता है। ऐसे में इस केस का ट्रायल फरीदकोट में पूरा न करके चंडीगढ़ में किया जाए। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए अब केस का ट्रायल चंडीगढ़ में पूरा करने का आदेश दिया है।